अपराध

गौ तस्कर विकास यादव की 73 लाख की संपत्ति सील,गो-तस्करी, गैंगेस्टर एक्ट जैसे कई मुकदमे दर्ज

पीडीडीयू,चंदौली: जनपद में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गो-तस्कर और कुख्यात गैंगस्टर विकास यादव की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई।

पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के नेतृत्व में यह कार्रवाई विकास यादव के आपराधिक साम्राज्य पर निर्णायक प्रहार के रूप में देखी जा रही है। यादव पर गो-तस्करी, पशु क्रूरता, और गैंगेस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोपों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई में उसकी कुल ₹73.96 लाख की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें अचल संपत्तियां—ग्राम कैथा टड़िया और अलीनगर (धूस) में स्थित मकान और जमीन—और चल संपत्तियां—वाहन शामिल हैं। प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से विकास यादव के खिलाफ कार्रवाई अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है।

चंदौली जिले में अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है, और यह साफ कर दिया गया है कि अगली कार्रवाई जिले के अन्य कुख्यात अपराधियों पर होगी। सूत्रों के अनुसार, पुलिस का अगला निशाना जिले के अन्य माफिया सरगनाओं और आपराधिक गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ऐसे सभी व्यक्तियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का नेतृत्व नायब तहसीलदार अमित कुमार और क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया ने किया। प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र और प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल की टीम मौजूद रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे।

Indians News

Editor in Chief

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