सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज से “एंटी-टोबैको चैप्टर” औपचारिक रूप से प्रारम्भ

उतरौत,चंदौली: उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों तथा COTPA 2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के प्रावधानों के अनुरूप सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज से “एंटी-टोबैको चैप्टर” औपचारिक रूप से प्रारम्भ किया गया।
इस अवसर पर आयोजित समारोह में विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव, कानूनी नियमों और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) के भीतर तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान दंडनीय अपराध है तथा नाबालिगों को तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। विद्यालय प्रशासन ने इस चैप्टर को सामान्य ज्ञान (GK) विषय से जोड़ते हुए इसे नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, ताकि विद्यार्थी केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए जागरूक बनें।

कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों ने तंबाकू मुक्त जीवन का संकल्प लिया और स्वस्थ समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का वचन दिया। सभी शिक्षकों व बच्चों ने पहले अपने परिवार फिर आस पड़ोस कों तम्बाकू मुक्त करने का संकल्प लियाl इस दौरान सेंट्रल पब्लिक स्कूल के सीएमडी डॉ विनय कुमार वर्मा, प्रिंसिपल व शिक्षकों ने अपने अपने विचार रख बच्चों को जागरूक किया।



