चहनिया मारपीट एवं लूट प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जें से अवैध असलहा,कारतूस,नकदी बरामद

चाहनियां,चंदौली: वादी राहुल कुमार सोनी (राहुल सेठ) पुत्र स्व० लल्लन सेठ निवासी ग्राम पपौरा पो0 पपौरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 21.06.2026 दिन रविवार को समय 4 बजे के 40 मिनट सायं को कुन्दन मिश्रा पुत्र निवासी हिनौता द्वारा फोन करके विकास मौरेज लॉन चहनिया पर यह कहके बुलाया कि तुम्हारा बकाया राशि 77000 (सतहत्तर हजार रूपया) देन के लिए, मैं वहा जब गया तब नन्दकिशोर सिंह पुत्र अज्ञात द्वारा भद्दी-भद्दी गालीयाँ देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा तब मैने विरोध किया तब तुरन्त नन्दकिशोर सिंह व उसके साथ आये अन्य लोगों द्वारा बेरहमी से मारा पीटा व चैन (सोने कि) भी छिन लिये और जान से मारने की धमकी दी गई। वादी से प्राप्त तहरीर के दार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 310(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।
*चन्दौली-* उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा,थानाध्यक्ष बलुआ अरुण प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.07.2026 को थाना बलुआ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चहनिया चौराहे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा एक पिकअप चालक के साथ मारपीट कर अवैध पिस्टल लहराते हुए मोहरगंज की ओर भागा गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस टीम द्वारा चौकी मोहरगंज पर बैरियर लगाकर घेराबंदी की गई। मोहरगंज चौकी के पास दो बुलेट मोटरसाइकिलों पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ हेतु थाना लाया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम शिवपाल सिंह, नन्दकिशोर सिंह एवं सुधांशु सिंह उर्फ छोटू निवासी ग्राम हिंगुत्तरगढ़, थाना धानापुर, जनपद चन्दौली बताया। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चहनिया चौराहे पर पिकअप चालक के साथ मारपीट कर पिस्टल लहराकर पूर्व के मुकदमे के वादी को डराने-धमकाने का प्रयास किया था। अभियुक्त नन्दकिशोर सिंह की निशानदेही पर छिपाई गई अवैध पिस्टल एवं पूर्व में छीनी गई सोने की चेन बरामद की गई। जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 10.07.2026 को प्रातः लगभग 05:15 बजे उन्होंने चहनिया चौराहे पर एक पिकअप चालक के साथ मामूली बात को लेकर मारपीट की थी। घटना के समय वे क्षेत्र में अपना दबदबा एवं भय का वातावरण स्थापित करना चाहते थे, इसलिए सार्वजनिक स्थान पर चालक के साथ मारपीट करते हुए अवैध पिस्टल लहराई। अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 21.06.2026 को विकास लॉन, चहनिया में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उन्होंने अपने साथियों कुन्दन मिश्रा उर्फ अरुण मिश्रा, रोहित सिंह एवं विनोद यादव के साथ मिलकर राहुल कुमार सोनी से बकाया रुपये के विवाद को लेकर मारपीट की थी तथा उसके गले से सोने की चेन छीन ली थी। घटना के बाद उन्होंने राहुल कुमार सोनी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बावजूद वादी द्वारा थाना बलुआ पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उनका उद्देश्य था कि पूर्व में दर्ज मुकदमे के वादी राहुल कुमार सोनी पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाकर उसे मुकदमा वापस लेने के लिए विवश करना था। चहनिया चौराहे की घटना के बाद उसे आशंका हुई कि पुलिस उनका पीछा कर सकती है तथा आगे चेकिंग के दौरान पकड़े जा सकते हैं। इसी कारण उसने मोहरगंज बाजार से पहले सड़क किनारे झाड़ियों में अवैध पिस्टल तथा राहुल कुमार सोनी से छीनी गई सोने की चेन छिपा दी थी।
*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*
सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा,थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह थाना बलुआ जनपद चंदौली,उ0नि0 जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना बलुआ जनपद चंदौली,उ0नि0 सुरेश सिंह चौकी प्रभारी मोहरगंज,व0उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव,उ0नि0 अमित सिंह,का0 अल्ताफ अहमद,का0 गौरव शुक्ला,का0 रमेश चौहान,का0 शिशिर यादव,रि0का0 राहुल चक्रवर्ती,रि0का0 ओमवीर यादव,रि0का0 प्रकाश पाण्डेय,रि0का0 प्रतीक द्विवेदी,रि0का0 अंशुमान तिवारी,रि0का0 अनमोल वर्मा।



